Unified Pension Scheme Kya hain
केंद्र सरकार ने देशभर की सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme(UPS) , यानी एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी देते हुए लागू करने जा रही है I केंद्रीय मंत्री वैष्णवी वैष्णवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशभर के कर्मचारियों के लिए UPS को लाने की पुष्टि की है I लेकिन जैसे ही एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा हुई वैसे ही कर्मचारियों में एक बार फिर से आक्रोश देखने को मिल रही है I तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यह पेंशन स्कीम NPS और OPS से कितना अलग है पूरी जानकारी को जुटाते हुए हमने आपके लिए एक विशेष लेख तैयार किया है .
इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी यह जन जा रहे हैं कि सरकार के द्वारा लाए गए Unified Pension Scheme क्या है ? इससे कर्मचारियों को किस तरह की सुविधा मिलेगी ? अगर कोई कर्मचारी Unified Pension Scheme चुनता है तो सरकार उनको कोई किस तरह की सुविधा देगी ? OPS और UPS एक दूसरे से कितना अलग है ये तमाम जानकारी आपको इस पोस्ट में विस्तार पूर्वक बताई गई है सभी से अनुरोध है कि इस पोस्ट में बताए गए सभी जानकारी को पूरा देखें तभी आपको यह सभी जानकारी समझ में आएगी।
केंद्र सरकार ने मौजूदा पेंशन स्कीम NPS मे एक और एकीकृत पेंशन स्कीम(UPS) को लागू करने की घोषणा कर दी है इसे एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा I UPS नियम के मुताबिक कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी की 50% निश्चित पेंशन का लाभ दिया जाएगा I शर्त है कि कर्मचारी कम से कम 25 साल अपना सेवा दिया हो . 25 साल से कम यानी 10 साल से ज्यादा काम किया हो तो उस स्थिति में एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10000 महीना निर्धारित किया गया है I
इसमें कर्मचारियों के पास पेंशन चुनने की दो विकल्प रहेंगे I सभी कर्मचारी UPS और NPS में किसी एक ही लाभ ले सकेंगे I इसके साथ ही जो कर्मचारी 2004 के बाद से एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं और जो पैसा उन्हें मिल चुका है या फिर उन्होंने फंड से निकाल लिए हैं यह भी यूपीएस में शामिल होकर लाभ ले सकेंगे हालांकि UPS में कर्मचारी कंट्रीब्यूशन NPS के मुकाबले ज्यादा रहेंगे यानी सरकार को अब ज्यादा योगदान देना होगा .
जो कर्मचारी यूपीएस को चुनेंगे उन्हें 5 तरह की सुविधा मिलेंगे
एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने वाले कर्मचारियों में अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक या असमय निधन हो जाते हैं तो उसे स्थिति में कर्मचारी के निधन से पहले की कुल रकम का 60 फ़ीसदी हिस्सा परिवार को दी जाएगी .अगर कोई कर्मचारी यह फैसला लेता है कि हम सरकार के द्वारा ले गए Unified Pension Scheme का हिस्सा बनेंगे और बन जाते हैं। तो उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक सभी सुविधा तो मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन किसी कारणवश उस कर्मचारी का अगर आकस्मिक निधन हो जाते हैं। तो सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन कर्मचारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा इकट्ठाकिए गए कुल रकम का 60% हिस्सा उनके परिवारों को तुरंत दिया जाएगा। बाकी का हिस्सा सरकार की तरफ से नियमों के मुताबिक दी जाएगी।
एकीकृत पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने के बाद अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद सेवानिवृत होने की फैसला लेता है यानी नौकरी छोड़ देता है तो उसे स्थिति में ₹10000 की न्यूनतम पेंशन निश्चित होगी महंगाई भत्ता को जोड़कर वर्तमान समय के हिसाब से ₹15000 के करीब होंगे .
Unified Pension Scheme में भी कई बड़े नियम एवं सुविधाएं हैं। जो भी कर्मचारी अपने नियुक्ति के 10 साल बाद नौकरी छोड़ने का फैसला लेते हैं। उन्हें उनके वेतन के हिसाब से न्यूनतम पेंशन का लाभ महंगाई भत्ता जोड़कर सरकार ने देने का फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी तरह के कोई समस्या होने का जिक्र नहींहै।
Unified Pension Scheme को चुनने वाले कर्मचारी की एक तो निश्चित पेंशन ,दूसरा पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन मिलेंगे ही, दूसरी ओर इन मामलों में महंगाई राहत यानी महंगाई भत्ता के आधार पर इंफ्लेशन इंडेक्सेशन का भी लाभ मिलेगा I सरकार का मानना है कि अगर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ इंडेक्सेशन का लाभ भी दिया जाए तो कर्मचारियों में आर्थिक उन्नति ज्यादा होगी .ऐसे आने वाले समय में कर्मचारियों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी .
अगर कोई कर्मचारी 30 साल से सर्विस में है तो उसे 6 महीने के सेवा के आधार पर एक मस्त भुगतान मिलेगा . यह रकम वेतन और महंगाई भत्ता की 10 फ़ीसदी होगा.
केंद्र सरकार नई पेंशन योजना के तहत UPS का चयन करने वाले कर्मचारियों को 18.5 फ़ीसदी का योगदान करेंगे इसमें इसमें कर्मचारियों पर कंट्रीब्यूशन का भार घटेगा . केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया है कि मौजूदा समय के NPS व्यवस्था में कर्मचारियों को अपने बेसिक सैलरी के 10% भाग कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और सरकार 14% का योगदान देता है लेकिन अब नई स्कीम UPS में सरकार अपनी तरफ से कर्मचारियों के वेतन के 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी अन्य सरकार का योगदान और 14% से 18.5% हो गए हैं I
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इस पोस्ट में हमने आप सभी को भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से जो कर्मचारी के लिए Unified Pension Scheme लाई गई है इस संबंध में विस्तृत जानकारी दिए हैं .अगर आप सभी को यह पोस्ट पसंद आए हैं तो इस पोस्ट को ज्यादा ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें .
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